भाजपा लीडर गिरिराज सिंह ने पटना में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में मंगल को एक जिला अदालत में सरेंडर कर दिया और बाद में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई।
सिंह ने अदालसती मजिस्ट्रेट जावेद आलम की अदालत के सामने सरेंडर किया जिसने उनका मुचलका कुबूल करने के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली।
जिला अदालत के जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने 25 अप्रैल को इस मामले में उनकी पेशगी जमानत मंजूर की थी। जिला इंतेजामिया ने एक इंतिखाबी रैली में मुबाइना भड़काऊ तक़रीर देने के मामले में सिंह के खिलाफ पटना हवाईअडडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पटना हवाई अड्डा पुलिस थाने में 21 अप्रैल को अवामी नुमाइंदे कानून, 1950 और भारतीय दफा के तहत सनाह दर्ज कराई गई थी।
नीतीश कुमार हुकूमत में साबिक़ वज़ीर सिंह ने 19 अप्रैल को झारखंड के देवघर जिले में एक इंतिखाबी रैली के दौरान यह कहते हुए तनाज़ा खड़ा कर दिया था कि नरेंद्र मोदी का मुखालिफत करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सिंह के खिलाफ भड़काऊ तक़रीर के मामले में देवघर, बोकारो और पटना में तीन सनाह दर्ज हैं। झारखंड हाइ कोर्ट ने बोकारो पुलिस थाने में दर्ज मामले में गुजिशता सप्ताह उनकी जमानत मंजूर कर ली थी।