गीतिका सुसाइड मामले में गोपाल कांडा को जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सूइसाइड मामले में हरियाणा के साबिक वज़ीर गोपाल कांडा को बुध के रोज़ जमानत दे दी |

दिल्ली पुलिस और कांडा के वकील की दलीलें सुनने के बाद अडिशनल सेशन जज ने हुक्म के लिए 04 मार्च की तारीख तय की थी दिल्ली पुलिस ने कांडा की जमानत की दरखास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि वह गवाहों और सबूतों को मुतास्सिर कर सकते हैं |

दरअसल सरकारी वकील राजीव मोहन ने जमानत अर्जी पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि कांडा ने जमानत पाने के लिए अपनी बीवी के इलाज के मुताल्लिक सरकारी अस्पताल के फर्जी दस्तावेज जमा कराए हैं |

गौरतलब है कि कांडा की तरफ से पिछले 17 फरवरी को अदालत में जमानत अर्जी लगाई गई थी जिसमें कहा गया कि उनकी बीवी बीमार हैं घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं है लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए | साथ ही बचाव फरीक के वकील ने मांग की थी कि उनके मुवक्किल पर लगे जिंसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात को हटा लिया जाए क्योंकि इस्तेगाशा के पास पुख्ता सुबूत नहीं हैं.

मालूम हो कि इस मामले में कांडा की गिरफ्तारी 18 अगस्त 2012 को हुई थी तभी से वह अदालती हिरासत में जेल में हैं | इस मामले में कांडा की मुलाज़िम अरुणा चड्ढा भी मुल्ज़िम है |