गुजरात के नौसारी जिले में अक्टूबर 2014 में बीफ के साथ पकड़े गए रफीक खलीफा नाम के शख्स को सूरत की एक अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। नौसारी देवधा गांव के रहने वाले रफीक पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, रफीक को एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट की धारा- 6 (1), (2), (3), 8 (4) और आईपीसी की धारा 429 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया था। रफीक के पास से 4000 रुपए की कीमत का 40 किलो गौमांस मिला था। पूछताछ के दौरान रफीक ने बताया था कि उसने हनीफ मनीयत नाम के कसाई से गौमांस खरीदा था। इस मामले में उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसे सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।