गुजरात की हाल ही बनी विजय रुपानी सरकार को हाई कोर्ट ने मंगलवार को झटका दिया है. आर्थिक तौर पर आरक्षण को गैर संवैधानिक बताने के बाद अब गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिकल और पारामेडिकल कॉलेज में एनआरटाई कोटा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है.
गुजरात सरकार ने प्रवासी भारतीय और स्पॉन्सर्ड एनआरआई के लिए एनआरआई कोटे के तहत मिलने वाले दाखिले के आरक्षण को रद्द कर दिया था. सरकार के इस फैसले को सात सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया.