गुजरात फ़सादाद केस के काग़ज़ात की तलफ़ी

अहमदाबाद, 25 जनवरी: ( पीटीआई) गुजरात हाइकोर्ट ने आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो 2002 फ़िर्कावाराना फ़सादाद से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात की तलफ़ी का मूजिब बनने वाले वजूहात पेश करें । चीफ़ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जस्टिस जे बी पर्दीवाला की डिवीजन बंच ने हुकूमत से कहा कि वो तमाम कारआमद अहकामात फ़ैसले और आलामीया को इसके सामने पेश करें ।

जिनकी मदद से फ़साद से मुतास्सिरा दस्तावेज़ात को तलफ़ करने के इक़दाम किए गए । ये अहकाम अदालत ने ज़बानी तौर पर जारी किए हैं। मुअत्तल शूदा आई पी एस ओहदेदार संजीव भट्ट की जानिब से दाख़िल करदा एक दरख़ास्त में अदालत ने क़ब्लअज़ीं हुक्म जारी किया था कि हुकूमत इस सिलसिले में वज़ाहत पेश करें ।

इस केस की आइन्दा समाअत 5 फ़रवरी को होगी । 12 अक्टूबर 2012 को हाइकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो 2002 के फ़सादाद से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पेश करें । जैसा कि संजीव भट्ट ने अपनी दरख़ास्त में इन दस्तावेज़ात को पेश करने की ख़ाहिश की थी ।

फ़सादाद की तहक़ीक़ात करने वाले जस्टिस नानावती कमीशन से संजीव भट्ट ने दरख़ास्त की थी लेकिन हुकूमत ने बादअज़ां दावा किया था कि फ़सादाद केस के बाअज़ दस्तावेज़ात तलफ़ हो चुके हैं ।