औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामला: मकोका कोर्ट ने 11 को किया दोषी करार और 10 को बरी

मुंबई की ख़ास मकोका कोर्ट ने 26/11 हमलों की साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे आतंकी अबु जुंदाल की सुनवाई के दौरान जो दलीलें और सबूत पेश किए गए उनके आधार पर कोर्ट ने माना कि हमले के लिए हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे और अबु जुंदाल समेत 11 आरोपियों को दोषी करार दिया और कहा कि आरोपी इन हथियारों के जरिए गोधरा दंगों का बदला लेना चाहते थे और इसके ही प्रधानमंत्री मोदी और प्रवीण तोगड़िया को जान से मारने की फिराक में थे। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लोगों को इस मामले में बरी भी किया है।