सी बी आई ने वज़ाहत की है कि इस ने चन्द्र शेखर राव, वजय शांति और हरीश राव के असासाजात की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ अभी तक कोई मुक़द्दमा दर्ज नहीं किया है।
सी बी आई के ज़राए ने कहा कि हैदराबाद में वाक़्ये सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत की तरफ से दी गई हिदायत वसूल हुई है ताहम सी बी आई अदालत के अहकामात पर वो मुक़द्दमा दर्ज नहीं करते, हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद ही मुक़द्दमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात की जाएंगी।
सी बी आई के ज़राए ने बताया कि इस मुआमले को हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा और हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक़ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाज़िह रहे कि सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत ने एक वकील की दरख़ास्त पर सी बी आई को इन तीनों क़ाइदीन के ख़िलाफ़ एफ़ आई आर दर्ज करते हुए उनके असासाजात की तहक़ीक़ात की हिदायत दी।
सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत के इन अहकामात पर एक तनाज़ा खड़ा होचुका है क्युंकि सी बी आई के ओहदेदारों का मौक़िफ़ है कि वो ख़ुसूसी अदालत की हिदायत पर कार्रवाई नहीं करसकते। देखना ये हैके इस मसले पर हाईकोर्ट क्या फ़ैसला करेगा।