रांची : चारा घोटाला मामले में दोषी झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सजल चक्रवर्ती को बुधवार को 5 सजा की सजा सुनाई गई। वहीं, 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सजल चक्रवर्ती पर चाईबासा के डीसी रहते ट्रेजरी पर नियंत्रण नहीं रखने का आरोप है। इस मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को 2013 में ही सजा सुनाई जा चुकी है। हाईकोर्ट ने सजल चक्रवर्ती को इस मामले में बरी कर दिया था। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। इसके बाद उनके खिलाफ फिर से सुनवाई शुरू हुई और विशेष सीबीआई जज द्वारा 14 नवंबर को चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सजल को जेल भेज दिया गया था।
14 नवंबर को सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 33.70 करोड़ रुपए की निकासी की जानकारी होने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने, चारा घोटाला के आरोपियों से रिश्वत लेने के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था।
मालूम हो कि सजल चक्रवर्ती को 14 नवंबर को सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाकर जेल भेज दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि तय थी, पर मंगलवार को सिविल कोर्ट के सभी वकील पूर्व चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर कर रहे थे। इस कारण वकीलों ने न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लिया। इस वजह से सजल चक्रवर्ती को सजा सुनाए जाने की तिथि 22 नवंबर बुधवार तय हुई।