चारा घोटाले के मुल्ज़िम बिहार के साबिक़ वजीरे आला व राजद सरबराह लालू प्रसाद को झारखंड हाइकोर्ट से जुमा को राहत मिली। जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने क्रिमिनल क्वैशिंग दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए चारा घोटाले के आरसी 64ए/96 मामले में लालू प्रसाद को दफा 120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए और बादउनवानी एक्ट से आज़ाद करने का हुक्म पास किया।
अदालत ने कहा कि अब लालू के खिलाफ सिर्फ दफा 201 व 511 सबूतों के साथ छेड़छाड़ और जुर्म करने की कोशिश करने के मामले में ट्रायल चलता रहेगा। यह मामला देवघर खजाने से 37.70 करोड़ रुपये की फर्जी इंखिला से जुड़ा हुआ है।
कबीले ज़िक्र है कि लालू ने अपनी क्वैशिंग दरख्वास्त में कहा है कि आरसी-20ए/96 में खुसुसि अदालत सजा सुना चुकी है। सीआरपीसी के तहत एक ही तरह के इल्ज़ाम में दोबारा सजा देने की तजवीज नहीं है। लालू ने आरसी-64ए/96 मामले में लगाये गये इल्ज़ामात को मुस्तर्द करने की दरख्वास्त किया था।