ब्रह्मपुर: चिटफंड घोटाले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने एक कंपनी की संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी का आदेश दिया है। गंजाम के अतिरिक्त जिलाधिकारी सरोज मिश्रा ने एक याचिका जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पी.के. पटनायक ने शनिवार को यह आदेश इस चिटफंड योजना चलाने वाली कंपनी की संपत्ती को निलाम करने का आदेश दिया।
बता दें कि अतिरिक्त जिलाधिकारी सरोज मिश्रा ने अदालत में याचिका दायर कर कटलून मैनेजमेंट एंड फाइनांशियल सर्विसेज लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने की अनुमति मांगी थी ताकि ठगे गए निवेशकों का धन लौटाया जा सके। प्रशासन ने ब्रह्मपुर जिले के भंजनागारा इलाके में कंपनी के 37 एकड़ से अधिक जमीन और एक लक्जरी कार को जब्त किया था।
पत्रकारों को विशेष अभियोजक बिजय कुमार प्रधान ने बताया कि संपत्तियों की नीलामी की जाएगी और बिक्री से हासिल धन को कंपनी ने जिन निवेशकों को चूना लगाया था, उनके बीच बांट दिया जाएगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप ने आम लोगों के ठगने के लिए कई लुभावन ऑफर दिए। इसमें निवेश करने वालों को 25 साल में उनके जमा रकम को 34 गुना करने का ऑफर दिया था।
वहीं आलू के कारोबार में निवेश करने वालों को 15 महीने की भीतर उनके रकम को दोगुना करने का सपना दिखाया गया। इसके लिए 10 लाख से अधिक लोगों ने अपने पैसे निवेश किए थे। लेकिन जब रकम लौटाने की बारी आई तो 20,000 करोड़ रुपये लेकर दफ्तरों पर ताला लगा दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अब तब ठगैती करने वालों में कारोबारी से लेकर नेता और अभिनेताओं के नाम आ चुके हैं।