चित्तूर एनकाउंटरः हाई कोर्ट ने क़त्ल का केस दर्ज करने का दिया हुक्म

हैदराबाद: चित्तूर में 20 लोगों को मुठभेड़ में मारने के मामले में हैदराबाद हाई कोर्ट ने क़त्ल का केस दर्ज करने का हुक्म दिया है । इसी हफ्ते पुलिस ने 20 लोगों को मुठभेड़ में मारा था। पुलिस का कहना है कि ये सभी चंदन स्मगलर थे लेकिन ऐसे कई गवाह सामने आए हैं जो इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं।

अदालत ने रियासत की हुकूमत से पूछा है कि दफा 302 के तहत गैर फित्री क़त्ल का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है।

वैसे आंध्र प्रदेश के फारेस्ट मिनिस्टर बी गोपालकृष्ण रेड्डी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में तमिलनाडु के रहने वाले 20 लोगों को मार डाला है। रेड्डी ने एनडीटीवी से कहा कि, ‘वे स्मगलर्स थे, लकड़हारे नहीं। जो मारे गए हैं वे आदतन मुजरिम थे। हमारे पास सबूत है।’

आंध्र प्रदेश का इल्ज़ाम है कि तमिलनाडु के रहने वाले ये 20 लोग लाल चंदन की तस्करी कर रहे थे और मंगल के रोज़ उन्होंने पुलिस पर हमला किया जिसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाईं। लेकिन इंसानू हुकूक के कारकुनो का कहना है कि चित्तूर में जिस मुठभेड़ की बात पुलिस कर रही है, असल में वह फर्जी है और पुलिस ने मासूमों को मार दिया है।

कारकुनो का कहना है कि कई लाशों पर जले के निशान हैं। कुछ लाशों के सिर और सीने में गोली लगी है जो अपनी हिफाज़त की कार्रवाई में नहीं मारी जाती। इस वाकिया में एक भी पुलिस अहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ।