हैदराबाद 29 जनवरी : ज़िला रंगा रेड्डी की मेट्रो पोलीटन अदालत ने पुलिस को उन इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दिया है कि आया मर्कज़ी वज़ीर दाख़िला सुशील कुमार शिंदे और उन के पेशरू पी चिदम़्बरम ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने से मुताल्लिक़ अपने ब्यानात के ज़रीये तेलंगाना अवाम को धोका दिया है ।
ज़िला रंगा रेड्डी के मेट्रो पोलीटन मजिस्ट्रेट यू डी दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को हिदायत की है के तेलंगाना जूनीयर ऐडवोकेटस एसोसी एशन के सदर नरेश कुमार की तरफ़ से दायर करदा इस शिकायत की तहकीकात की जाएं कि दो मर्कज़ी वुज़रा ने तेलंगाना अवाम को धोका दिया है । अदालत ने पुलिस को ये हिदायत भी की के तहकीकात के बाद 14 फ़बरोरी तक रिपोर्ट पेश की जाये ।
नरेश कुमार ने अदालत से दरख़ास्त की थी के पुलिस को ये हिदायत की जाये कि वो इन दोनों वुज़रा के ख़िलाफ़ धोका दही के इल्ज़ामात की हिन्दुस्तानी ताज़ीरी क़ानून की दफ़ा 420 के तहत तहकीकात करे । उन्हों ने कहा कि मसला तेलंगाना पर 28 दिसमबर 2012 को दिल्ली में मुनाक़िदा कुल जमाती मीटिंग के बाद शिंदे ने कहा था कि इस पेचीदा मसले पर अंदरून एक माह किसी फैसले का एलान करदिया जाएगा । लेकिन जब ये मोहलत करीब अलख़तम थी कि मर्कज़ी वज़ीर शिंदे ने पिछ्ले रोज़ कहा था कि मसला तेलंगाना जिस पर मुशावरत का अमल हनूज़ जारी है क़तई फैसले के लिए मज़ीद वक़्त की ज़रूरत होगी । इस तरह शिंदे के पेशरू पी चिदम़्बरम ने 9 दिसमबर 2009 को एलान किया था कि आंध्र प्रदेश क़ानूनसाज़ एसम्बली में क़रारदाद की पेशकशी के ज़रीये अलहदा रियासत तेलंगाना के क़ियाम का अमल शुरू किया जाएगा । लेकिन रियासत की मुजव्वज़ा तक़सीम के ख़िलाफ़ साहिली आंध्र और राइलसिमा में एहतिजाज शुरू होने के बाद चिदम़्बरम ने 23 दिसमबर 2009 को कहा था कि मर्कज़ी हुकूमत अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालिबा पर तमाम नज़रियात पर ग़ौर करना चाहती है और चाहती है कि अमन-ओ-हम आहंगी बरक़रार रहे ।
चिदम़्बरम ने अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालिबा को मूसिर अंदाज़ में मारज़ अलतवा रखते हुए 7 दिसमबर को कुलजमाअती मीटिंग में कहा था कि मसला तेलंगाना पर इत्तिफ़ाक़ रए पैदा होरहा है । अब सूरत-ए-हाल तब्दील हुई है और मर्कज़ चाहता है कि किसी फैसले से पहले तमाम फ़रीक़ों के नज़रियात से वाक़फ़ियत हासिल की जा-ए-अमन-ओ-आहंगी बरक़रार रखी जाये । इस दौरान साइबर आबाद पुलिस कमिशनर द्वारका तर विमला राव ने कहा कि उन्हें ताहाल अदालती हुक्म मौसूल नहीं हुआ है । इस सवाल पर कि आया मर्कज़ी वुज़रा के ख़िलाफ़ पुलिस की तरफ से कोई मुक़द्दमा दर्ज किया जाएगा ।