लोग अब चेक बाउंस के मामले उसी जगह पर दायर कर सकते हैं जहां पर चेक पेश किया गया है, न कि जहां से इसे जारी किया गया है। सदर प्रणब मुखर्जी ने इस बारे में एक नए कानून को अपनी इजाजत दे दी है। खबर के मुताबिक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) कानून, 2015 को सदर से इजाजत मिल गई है।
मालूम हो कि मुल्क भर में करीब 18 लाख चेक बाउंस के मामले पेंडिंग हैं। इनमें से 38,000 मामले हाई कोर्ट्स में हैं। इस तरह के कुछ मामलों में लोगों को सुनवाई के लिए उस जगह जाना पड़ता है जहां से चेक जारी किया गया है। नए कानून के तहत यह चेक बाउंस के मामले सिर्फ उन्हीं अदालतों में दायर होंगे जहां चेक पाने वाले शख्स की बैंक का ब्रांच हो। इससे दोषियों के खिलाफ तेजी आएगी।
अगर चेक जारी करने वाले शख्स के खिलाफ सही इलाके वाली अदालत में शिकायत दर्ज है, तो उस आदमी के खिलाफ सभी शिकायतें उसी अदालत में ही दर्ज होंगी, बेशक मामला किसी भी इलाके का हो।
You must be logged in to post a comment.