चेक बाउंस होने पर सज़ा ए कैद

दिल्ली की एक अदालत ने एक शख़्स को इस के 25000 रुपये के चेक के बाउंस हो जाने पर 15 दिनों की सज़ा ए कैद सुनाई है। इसके खाते में नाकाफ़ी रक़म की वजह से जारी किया गया चेक मुस्तर्द कर दिया गया ।

मेट्रो पोलीटन मजिस्ट्रेट गुरू गुप्ता ने मुल्ज़िम अलोक नाथ को ये हिदायत भी की है कि वो शिकायत कनुंदा (जिसे चेक जारी किया गया था) को बतौर हर्जाना 34000 रुपये अदा करे।