चैक बाउंस केस से निमटने के लिए पार्लियामेंट में बिल की मंज़ूर

नई दिल्ली: लोक सभा में एक बिल मंज़ूरी देते हुए इस मुक़ाम पर चैक बाउंस केस दर्ज करने का इख़तियार फ़राहम किया गया है जहां पर क्लिरेंस के लिए रवाना किया जाता है और इजराई के मुक़ाम पर ये केस दर्ज नहीं किया जा सकता। मुमलिकती वज़ीर फाइनेंस जयंत सिन्हा ने ऐवान में क़ानूनी बिल बै-ओ-शरह बाबता 2015 पेश करते हुए कहा कि मुख़्तलिफ़ अदालतों में मारज़ अलतवा 18लाख चैक बाउंस केसों से निम‌टने में ये क़ानून कारा॓मद साबित होगा।

ये बिल क़ब्लअज़ीं जारी करदा आर्डिनेंस की जगह नाफ़िज़ होगा अगर लोक सभा ने बजट इजलास के दौरान इस बल को मंज़ूरी दी लेकिन राज्य सभा में मंज़ूर नहीं किया जा सका जिसके बाइस आर्डिनेंस को दुबारा नाफ़िज़ कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये एक छोटा सा बिल है लेकिन हिन्दुस्तानी मईशत के लिए दूरुस‌ नताइज का हामिल होगा। ये इक़दाम छोटे ताजरीन बड़े कारपोरेशन बिलख़सूस टेलीकॉम इदारों के लिए कारा॓मद साबित होगा।