छह एमएलए के भाजपा में इंजेमाम का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

झाविमो सरबराह बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के छह एमएलए के भाजपा में इंजेमाम को सही बताने के स्पीकर के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज दी है। मरांडी ने कहा है कि स्पीकर ने 12 फरवरी को आखरी हुक्म देकर इन एमएलए के इंजेमाम को मुनासिब बताते हुए हुकूमत में बैठने की इंतेजाम की थी।

मरांडी ने राज्यसभा इंतिख़ाब भारतीय एलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के मुताबिक कराने और झाविमो से भाजपा में शामिल हुए एमएलए नवीन जायसवाल, रणधीर सिंह, अमर बाउरी, आलोक चौरसिया, गणेश गंझू और जानकी यादव को वोटिंग से महरूम करने की दरख्वास्त किया है। दरख्वास्त में एलेक्शन कमीशन, स्पीकर, एसेम्बली और छह एमएलए को प्रतिवादी बनाया है।

दरख्वास्त में कहा गया है कि झामिवो के छह एमएलए ने दसवी अनुसूचि का खिलाफवर्जी कर भाजपा में इंतेजाम किया है। यह दस्तूरुल अमल के मुताबिक नहीं है। स्पीकर ने 12 फरवरी को बिना किसी सुनवाई के आखरी हुक्म देकर इंजेमाम को सही करार दिया। यह कानून का खिलाफवर्जी है। इस वजह से स्पीकर के हुक्म को मुस्तर्द कर देना चाहिए।

मरांडी ने दरख्वास्त में कहा है कि दो जुलाई को होने वाले राज्य सभा इंतिख़ाब के लिए एलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी की है। इसमें भाजपा के 37 और झाविमो के आठ एमएलए को दिखाया गया है। जबकि स्पीकर की तरफ से जारी फेहरिस्त में भाजपा के 43 और जेवीएम के दो मेम्बर बताए गए हैं।

मरांडी की तरफ से कहा गया है कि इन एमएलए का मामला जब तक खत्म नहीं होता तब तक इन्हें वोट डालने नहीं दिया जाए। अगर यह एमएलए वोट डालते हैं तो उन्हें वोट डालने से पहले झाविमो को पोलिंग एजेंट को अपना वोट दिखाने की हिदायत दिया जाए।