जगन और विजय साई रेड्डी एक ही सिक्का के दो रुख़

हैदराबाद 25 अप्रैल: सी बी आई ने अपनी एक ख़ुसूसी अदालत को आज मतला किया कि वाई एस आर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के ख़िलाफ़ ग़ैर मुतनासिब असासों के मुक़द्दमा में चंद वुज़रा के नाम भी शामिल किए गए हैं।

इस ज़िमन में जगन और उन के आडीटर विजय साई रेड्डी ने अलग अलग अपने जवाबात दाख़िल किए हैं जिन पर बेहस आज मुकम्मिल होगई और अदालत ने अपने फ़ैसले के एलान के लिए 27 अप्रैल को आइन्दा पेशी मुक़र्रर की है।

इस मुक़द्दमा में सी बी आई की तरफ़ से बेहस में हिस्सा लेते हुए सीनीयर एडवोकेट अशोक भान ने कहा कि मुनाफ़ा के इव्ज़ मदद किए जाने के कई सबूत मौजूद हैं और ये इदारा पहले हीएसे चंद वुज़रा के नाम शामिल करचुका है।

उन्हों ने कहा कि सी बी आई ताहाल 5 चार्ज शीट्स पेश करचुकी है और मज़ीद 6पहलू पर तहक़ीक़ात जारी हैं। तीन मुआमलतों पर बहुत जल्द तन्क़ीह की जाएगी और इस के बाद मज़ीद चार्ज शीट्स पेश किए जाऐंगे।

वकील ने ये इस्तिदलाल पेश किया कि जगन और विजय साई रेड्डी ने महिज़ सी बी आई की तरफ़ से पेश की जाने वाली चार्ज शीट्स के अमल में रुकावट पैदा करने के मक़सद से ताज़ा जवाबात दाख़िल किए हैं।

अशोक भान ने कहा कि जगन के जराइम इंतिहाई संगीन मआशी नौईयत के जराइम के मुतरादिफ़ हैं चुनांचे जामि तहक़ीक़ात के लिए मज़ीद वक़्त दरकार होगा।

उन्हों ने अदालत को मतला किया कि दो वुज़रा के नाम पहले ही मुल्ज़िमीन की हैसियत से शामिल किए जा चुके हैं और एक वज़ीर का नाम ताज़ा चार्ज शीट में शामिल किया गया।

उन्हों ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से ये वाज़िह हिदायात हैं कि इस मुक़द्दमा के तमाम पहलू की तफ़सीली तहक़ीक़ात की जाएं। उन्हों ने इल्ज़ाम आइद किया कि गै़रक़ानूनी तौर पर कमाई हुई दौलत को क़ानूनी ज़ाहिर करने के लिए कॉरपोरेट रंग चढ़ाया जा रहा है।

अशोक भान ने कहा कि विजय साई रेड्डी ने इन मुआमलतों में कलीदी रोल अदा किया है और इस मुक़द्दमा में मफ़ाद-ए-आम्मा नुमायां एहमीयत का हामिल है।

वकील ने अदा किया कि शफ़्फ़ाफ़ अंदाज़ में तहक़ीक़ात का अमल जारी है। विजय साई रेड्डी ने जगन की कंपनीयों में सरमाया कारों को लाने के लिए दरमयानी शख़्स का काम भी किया था।

उन्हों ने विजय साई रेड्डी पर सरमाया कारों को धमकी देने का इल्ज़ाम भी आइद किया और कहा कि विजय साई और जगन मोहन रेड्डी को दो अलग अफ़राद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहीए बल्के ये दोनों एक ही सिक्का के दो रुख़ हैं।

सी बी आई के वकील ने ये इस्तिदलाल भी पेश किया कि जगन इस मुक़द्दमा में बच नहीं सकेंगे। उन्हों ने ये याद दिलाया कि सी बी आई ने डालमिया चार्ज शीट में एक इंतिहाई अहम वज़ीर का नाम शामिल किया है।

उन्हों ने कहा कि मुल्ज़िम की तरफ से अपने ख़िलाफ़ मज़ीद इल्ज़ामात आइद करने की दरख़ास्त का कोई क़ानूनी जवाज़ नहीं होसकता।

ये मुम्किन नहीं है कि एक वक़्त तमाम इल्ज़ामात की समाअत की जाये। हक़ीक़त ये है कि चंद फ़र्ज़ी कंपनीयां क़ायम की गई थीं ताके गै़रक़ानूनी सरमाया कारी की जा सके।

सी बी आई के वकील ने अदा किया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायात की कहीं भी कोई ख़िलाफ़वरज़ी नहीं की गई है। अदालत ने दोनों फ़रीक़ों की बेहस की समाअत के बाद अपने फ़ैसले के एलान के लिए आइन्दा पेशी 27 अप्रैल को मुक़र्रर की है।