जगन और श्रीनिवासन के ख़िलाफ़ ताज़ा सुमन जारी

जगन की कंपनीयों में सरमाया कारी के बदले सरकारी सतह पर मदद-ओ-मुनफ़अत पहुंचाने के इल्ज़ाम के तहत जारी मुक़द्दमा में सी बी आई की एक ख़ुसूसी अदालत ने वाई एस आर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी और इंडिया सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीनिवासन के अलावा दुसरे मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ सुमन जारी करने का हुक्म दिया है।

इस अदालत ने जगन और दूसरों के ख़िलाफ़ 10 सितंबर को सी बी आई की तरफ़ से पेश करदा छटवें चार्ज शीट में शामिल मवाद का नोट लेते हुए ये सुमन जारी करने का हुक्म दिया है और ये हिदायत दी थी कि इस चार्ज शीट में शामिल तमाम मुल्ज़िमीन 01 नवंबर से पहले इस के मीटिंग पर हाज़िर हूँ।

छटवें चार्ज शीट इंडिया सीमेंट के नायब सदर नशीन-ओ-मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीनिवासन की तरफ से जगन की मुख़्तलिफ़ कंपनीयों ने 140 करोड़ रुपये की मुबयना सरमाया कारी से मुताल्लिक़ उमूर् का तज़किरा है।

सरकारी तौर पर रियायत-ओ-मुनफ़अत के इव्ज़ ये सरमाया कारी करने का तीक़न दिया गया था जिस के जवाब में इंडिया सीमेंट को आराज़ीयात की पट्टा पर फ़राहमी, दरयाए कृष्णा और का गुना से पानी की फ़राहमी जैसी सहूलतें फ़राहम की गई थीं।

इस चार्ज शीट में जगन और उनके मालीयाती मुशीर विजय साई रेड्डी पहले दो मुल्ज़िमीन की हैसियत से शामिल हैं। दुसरे मुल्ज़िमीन में एन श्रीनिवासन के अलावा आई ए एस आफ़िसरान एम सामेवल और आदित्य नाथ दास शामिल हैं। इस मुक़द्दमा में श्रीनिवासन की इंडिया सीमेंट, जगन के जगती पब्लेकेशनस और कार्मल एशीया को भी माख़ूज़ किया गया है।