जगन को पूछताछ के लिए सी बी आई तहवील में दे दिया गया

हैदराबाद आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट ने आज वाई एस आर कांग्रेस पार्टी के सदर मिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी की याचिका खारिज करदी ताकि वो अपनी पार्टी की चुनावी मुहिम में हिस्सा ले सकें। इस के ख़िलाफ़ हाइकोर्ट ने सी बी आई की दरख़ास्त को क़बूल करते हुए जगन को पाँच दिन की सी बी आई तहवील में दे दिया है ताकि उन से पूछताछ की जा सके ।

हाइकोर्ट ने दोनों ही दरख़ास्तों पर बेहस कि सुनवाइ के बाद अपना फैसला सुनाया । अदालत ने सी बी आई को इजाज़त दी कि वो जगन को पाँच दिन के लिए 3 से 7 जून पूछताछ के लिए अपनी तहवील में ले ।

अदालत ने अपनी गिरफ़्तारी को चैलेंज करने और उबूरी ज़मानत देने के लिए जगन मोहन रेड्डी की अर्ज़ी को खारीज‌ कर दिया । अदालत ने सी बी आई को इजाज़त दी कि वो इन पाँच दिनों के दौरान जगन से सिर्फ 10.30 बजे दिन से शाम पाँच बजे के दरमियान ही पूछताछ करे और इस दौरान उन के दो वकिलों की मौजूदगी को यक़ीनी बनाए ।

अदालत ने सी बी आई को हिदायत दी कि जगन पर किसी थर्ड डिग्री का इस्तिमाल ना किया जाए । अदालत ने दोनो फरीकों कि दलिलों की कल ही सुनवाइ पुरी करली थी और आज दोपहर फैसला सुनाने का एलान किया था । दोपहर से ही फैसले का शिद्दत से इंतिज़ार किया जा रहा था लेकिन‌ सहपहर 3.30 बजे ये फैसला सुनाया गया ।

अदालत ने सी बी आई को हिदायत दी कि वो पूछताछ पुरी होने के बाद जगन को 7 जून की शाम या फिर 8 जून को अदालत में पेश किया जाए । अदालत ने सी बी आई कि दलील‌ को क़बूल कर लिया अगर जगन को इस मौके पर ज़मानत दी गई तो वो गवाहों को खत्म‌ कर सकते हैं।

सी बी आई ने अदालत से कहा था कि उसे जगन को तहवील में लेकर पूछताछ करने की ज़रूरत है क्योंकि होसकता है कि जगन ने पहलि पूछताछ के मौके पर बाज़ अहम बातें ना बताइ‍ हों। जगन फ़िलहाल चंचलगोड़ा जेल में कैद हैं और संभावना है कि उन्हें सी बी आई इतवार को अपनी तहवील में लेगी ।

इस दौरान पुलीस की तरफ‌ से सी बी आई के सैंटर्ल ऑफ़िस वाके कोठी पर कडी सेक्युरीटी इंतेज़ामात किए गए हैं लेकिन ये कहा जा रहा है कि सी बी आई दिलकुशा गेस्ट हाउस‌ के अपने आरिज़ी दफ़्तर में जगन से पूछताछ कर सकती है । जगन से पहले भी यहां पूछताछ की जा चुकी है ।