नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में बुरहान वाणी की मौत के बाद होने वाले प्रदर्शनों के दौरान मरने वाले 26 वर्षीय शब्बीर अहमद का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति पनाकीय चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय शामिल खंडपीठ ने श्रीनगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की निगरानी में शव को कब्र से निकालने और उसका पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। अदालत ने इसके लिए संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अपनी पसंद के अधिकारियों का सहयोग लेने की छूट भी दी।
मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय करते हुए पीठ ने कहा कि यह मामला गंभीर है और ऐसी स्थिति से मानव संदर्भ और पूरी संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए। पुलिस का दावा है कि शब्बीर को प्रदर्शन के दौरान मारा गया जबकि उसके पिता का दावा है कि 10 जुलाई को पुलिस ने उसे घर में दाखिल होकर मारा था।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ को आश्वासन दिया कि जांच में उच्च स्तर की पारदर्शिता बरती जाएगी और अधिकारी मामले की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जोर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की सुनवाई हो और मृतक युवक के पिता को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए।