आमदनी से ज़्यादा दौलत रखने के मामले में चार साल की सजा पाने वाली तमिल नाडु की साबिका वज़ीर ए आला और अन्नाद्रमुक चीफ जे जयललिता को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की दरखास्त पर सुनवाई करते हुए उसे अगले मंगल तक के लिए टाल दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद से जयललिता हफ्ते के रोज़ से जेल मे है।
हाई कोर्ट की रेगुलर बेंच 7 अक्टूबर से उनकी जमानत अर्जी की सुनवाई करेगी। काबिल ए ज़िक्र है कि 66 करोड़ आमदनी से ज़्यादा दौलत के मामले मे बेंगलूरू की खुसूसी अदालत ने गुजश्ता हफ्ते के रोज़ जयललिता को चार साल की कैद और 100 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था।
सजा के बाद जयललिता के वकीलों ने कर्नाटक हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच में जमानत के लिए चार अर्जियां दाखिल की थी। साबिका वज़ीर ए आला की ओर से जाने माने वकील राम जेठमलानी जमानत के लिए उनकी पैरवी कर रहे हैं।