जर्मनी में हिजाब पहनने वाली शिक्षिका ने जीता भेदभाव से जुड़ा मामला

बर्लिन। जर्मनी में एक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बर्लिन शहर प्रशासन ने हिजाब पहनने के एक कारण एक मुस्लिम महिला को शिक्षिका की नौकरी देने से इनकार करके उसके खिलाफ भेदभाव किया है और महिला को अमरीकी 9250 डॉलर की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया।

मुस्लिम महिला को बर्लिन के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी देने से इनकार कर दिया गया था। गुरुवार को इस मामले में बर्लिन ब्रांडेनबर्ग ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश रिनेट शाउदे ने कहा कि हिजाब पहनने के कारण महिला के खिलाफ भेदभाव किया गया, जबकि हिजाब पहनना स्कूल की शांति के लिए किसी भी तरह खतरनाक नहीं है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि उसके खिलाफ भेदभाव गैर-कानूनी है। इसके लिए महिला को 9250 अमरीकी डॉलर की मुआवजा राशि दी गई।