जिन्सी हिरासानी पर नौजवान गिरफ़्तार

दिल्ली की एक अदालत ने एक नौजवान को एक ख़ातून के साथ जिन्सी ज़्यादती की कोशिश का मुर्तक़िब क़रार दिया, जिस वक़्त वो खेत में रफ़ा हाजत केलिए आई हुई एक ख़ातून की इस्मत रेज़ि की कोशिश की थी।

एडीशनल सेशन जज योगेश खन्ना ने मुल्ज़िम आशू को क़सूरवार ज़रूर ठहराया है लेकिन ये भी कहा कि उसे इस्मत रेज़ि क़ानून के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अपनी इस घनाव‌नी हरकत की पुरा करने में नाकाम होगया था क्योंकि ख़ातून इसके चंगुल से निकल भागी थी।

अदालत ने सिर्फ़ आशू को मुल्ज़िम क़रार दिया क्योंकि इसके दीगर तीन साथी जो जुर्म के इर्तिकाब के वक़्त इसके साथ थे, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया था और मुक़द्दमा के खत्म‌ तक इन का कोई पता नहीं चला।