हैदराबाद 09 अगस्त: हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी हुक्मनामा 123 के तहत हुसूल अराज़ी के मुतास्सिरीन की बाज़ आबादकारी और बहाली के पैकेज पर हाइकोर्ट में अपना हलफ़नामा दाख़िल किया। मुक़द्दमा की समाअत के बाद हाइकोर्ट ने आइन्दा पेशी मंगल को मुक़र्रर की है। हुकूमत के वकील ने कहा कि 2013 के क़ानून हुसूल अराज़ी के मुक़ाबले जीओ 123के तहत मुतास्सिरीन को बेहतर मुआवज़ा और बाज़ आबादकारी पैकेज फ़राहम होगा और इस पर किसानों को कोई एतराज़ नहीं है।