मदूराई: मदूराई बंच की मद्रास हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया साईट टिक टॉक पर पाबंदी लगाने की केंद्र सरकार को निर्देश दिया है मद्रास हाईकोर्ट की डेवेझ बंच जो जस्टिस सुंदर पर शामिल है ने कहा कि टिक टॉक पर गैर-नैतिक और गैर-सभ्य वीडियो पेश किए जा रहे हैं याद रहे कि टिक टॉक की वबा(हवा) इन दिनों नौजवानों में फैल रही है, टिक टॉक के वीडियोज़ देखने वालों के साथ इस पर वीडियोज़ एप लोड करने का जुनून भी नौजवान नसल में बढ़ता जा रहा है, उसी जुनून में तमिलनाडू में एक नौजवान की जान चली गई थी।