जमशेदपुर 4 जुलाई : टेल्को वर्कर्स यूनियन के गैर कानूनी यूनियन के ओपेरेसन पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुंसिफ कोर्ट में दायर दरख्वास्त के खारिज होने के बाद नये सिरे से मुंसिफ कोर्ट के फैसला को चैलेन्ज दी गयी है। जिला और सेशन जज (डिस्ट्रिक्ट जज) की अदालत में मुंसिफ कोर्ट के फैसले को चैलेन्ज दी गयी है सेशन मुंसिफ कोर्ट में ओपोजिशन के लीडर एके पांडेय की तरफ से दरख्वास्त दायर की गयी थी।
पिटीशन नंबर 109/12 को खारिज करते हुए मुंसिफ कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में टेल्को वर्कर्स यूनियन गलत नहीं है। 5 जून को इस पर फैसला आया था और 40 दिनों का वक़्त मुक़र्रर किया गया था कि इस केस को चैलेन्ज दी जाये। बुध को इसको जिला और सेशन जज की अदालत में चैलेन्ज दे दी गयी। इस मामले में केस को मंजूर करना है या नहीं, इस पर सुनवाई जिला और सेशन जज की अदालत में 15 जुलाई को होगी।
25 लाख गबन मामले में बयान कलमबंद
टेल्को वर्कर्स यूनियन के ऑपरेशन में करीब 25 लाख रुपये के गबन करने के मामले में दायर केस नंबर 840/11 के मामले में बयान को कलमबंद किया गया। ओपोजिशन की तरफ से एके शर्मा ने गवाही दी। इस दौरान यूनियन की तरफ से ओहदेदार शमशेर खान मौजूद थे।