नई दिल्ली। डी एन डी टोल फ्री करने के मामले में नोएडा टोल कंपनी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर फ्लाई वे का निर्माण करने वाली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनए डी फ्लाई वे को टोल फ्री कर दिया था जिसके बाद टोल से गुजरने वाले लोग बिना टोल दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा था कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड मनमाने ढंग से टोल की वसूली कर रही है।
कंपनी की इसी मनमानी के विरोध में पिछले चार साल से संघर्ष चल रही थी। कोर्ट में डी एन डी को टोल फ्री करने को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। 9 किलोमीटर लंबे आठ लेन वाले डीएनएडी को टोल फ्री करवाने के लिए दो महीने पहले भी कई संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था।
बता दें कि फरवरी 2001 में शुरू हुए डीएनएडी का टोल टैक्स बढ़कर पांच गुना हो चुका है। टोल पर बाइक से गुजरने पर 12 रुपये देने होते हैं, वहीं कार से गुजरने पर 28 रुपये चुकाने पड़ते हैं। यहां से प्रतिदिन 25 हजार से भी अधिक वाहन गुजरती हैं। यहाँ अक्सर तंग जाम भी नजर आता है।