सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मुल्ज़िम तरूण तेजपाल की आबूरी जमानत 27 जून तक के लिए बढा दी है। जमानत की मुद्दत इसलिए बढ़ाई गई है ताकि वह अपनी मां शकुंतला तेजपाल के आखिरी रस्म के बाद की रिती रिवाज़ो में शामिल हो सके। गोवा की हुकूमत ने आबूरी जमानत की मुद्दत बढाए जाने के मुताल्लिक तेजपाल की दरखास्त की मुखालिफ किया लेकिन जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस सी.नगापन्न ने गोवा हुकूमत के ऐतराज़ को खारिज कर दिया।
पिछले माह तेजपाल की मां शकुंतला तेजपाल का इंतेकाल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को तेजपाल को मां के आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए तीन हफ्ते की आबूरी जमानत दी थी। जमानत की अमल पूरी होने में देरी के सबब तेजपाल मां के आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हो पाया था। तेजपाल ने दरखास्त दाखिल कर आबूरी जमानत की मुद्दत को छह हफ्ते बढाए जाने की गुजारिश किया था।
तेजपाल का कहना था कि उन्हें कुछ रिती रिवाज़ो के तहत काम करना है, इसलिए जमानत की मुद्दत बढाई जाए। तहलका मैगजीन के बानी एडीटर तेजपाल पर अपनी खातून सहाफी से रेप करने का इल्ज़ाम है। गोवा में एक इवेंट के दौरान तेजपाल ने फाइव स्टार होटल में खातून मुलाज़िम का जिंसी इस्तेहसाल किया था। इस मामले में तेजपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।