सुप्रीम कोर्ट ने आज तहलका के बानी ऐडीटर तरूण तेज पाल को जिन्सी हमला मुक़द्दमा में बाक़ायदा ज़मानत मंज़ूर करदी ताहम जस्टिस ऐच एल दत्तू की ज़ेर क़ियादत सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनके इस बयान को रद कर दिया कि उनकी ज़मानत की दरख़ास्त नामंज़ूर करने पर उन की आज़ादी में तख़फ़ीफ़ होगी और वो मुंसिफ़ाना मुक़द्दमा की यकसूई तक जेल में रहेंगे।
बेंच ने जिस में जस्टिस एसए बोगडे भी बतौर रुकन शामिल थे उनकी ज़मानत पर रिहाई के लिए सख़्त शराइत आइद करते हुए कहा कि ये तेज पाल की दरख़ास्त की यकसूई नहीं है और उन पर तशद्दुद का मुक़द्दमा हनूज़ बाक़ी है। गोवा की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए तरूण तेज पाल की ज़मानत रद करने की गुज़ारिश की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने तहत की अदालत के जज को हिदायत दी कि मुक़द्दमा की आजलाना सुनवाई की जाये और आज की तारीख़ अंदरून आठ माह फ़ैसला क़ाबिल-ए-सिताइश होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत गोवा के इस अदा-ए-से इत्तिफ़ाक़ नहीं किया कि उनकी ज़मानत पर रिहाई से गवाहों पर उनके असरअंदाज़ होने के इमकानात हैं।
बेंच ने कहा कि तेज पाल का साबिक़ा किरदार इस सिलसिला में अदालत के पेशे नज़र है जिस की बुनियाद पर उन की बाक़ायदा ज़मानत पर रिहाई रद की जा सकती है।