हैदराबाद 19 अगस्त: भिवानीनगर तालाबकटटा में पिछ्ले साल 11 अगस्त को 12 साला कम-सिन लड़की के का रेप-ओ-क़त्ल के शर्मनाक वाक़िये का फ़ैसला आज अदालत में मुक़र्रर है।
तालाबकटटा अमाननगर (बी) की साकिन कम-सिन लड़की पुर-असरार तौर पर अपने मकान से इस वक़्त लापता हो गई थी जब वो क़रीबी दूकान से तरकारी लाने के लिए रवाना हुई थी। माँ नसीम बेगम की शिकायत पर भिवानी नगर पुलिस ने मुक़द्दमा दर्ज करते हुए लड़की का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी थी। दो दिन बाद लड़की की मस्ख़शुदा लाश उसी इलाके के एक ज़र-ए-तामीर मकान के सम्प से दस्तयाब हुई थी।
साउथ ज़ोन पुलिस ने इस केस को संजीदगी से लेते हुए ख़ाती की तलाश शुरू कर दी और 6 ख़ुसूसी टीमें तशकील दी गई थीं। पुलिस को मुक़ामी सीसीटीवी फूटेज की मदद से अहम सुराग़ दस्तयाब हुआ जिसकी बुनियाद पर 21 साला मेवाफ़रोश मुहम्मद दस्तगीर साकिन भिवानीनगर तालाबकटटा को हिरासत में ले लिया गया था।
साउथ ज़ोन पुलिस की तफ़तीश के दौरान इस ने एतराफ़ किया कि कम-सिन लड़की जब तरकारी ख़रीदने के बाद मकान लौट रही थी ,उसने लड़की से बदसुलूकी की और एक ज़र-ए-तामीर मकान ले गया। लड़की ने मदद के लिए चीख़-ओ-पुकार की जिस पर दस्तगीर ने ओढ़नी से गला घूँट कर क़त्ल कर दिया और लाश को सम्प में डाल दिया।
पुलिस के शुबा से बचने के लिए दस्तगीर उस लड़की की तदफ़ीन में भी शरीक था। भिवानी नगर पुलिस ने मुहम्मद दस्तगीर को गिरफ़्तार करने के बाद उसे अदालती तहवील में दे दिया था।बादअज़ां उस के ख़िलाफ़ चार्ज शीट दाख़िल करते हुए फ़ास्टट्रैक कोर्ट में मुक़द्दमा चलाने का फ़ैसला किया गया और केस की समाअत फ़ास्ट एडिशनल मेट्रोपोलिटन सेशन जज नामपल्ली कोर्ट के मीटिंग पर हुई। इस्तिग़ासा ने 24 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जिसने मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ गवाही दी और उसे क़सूरवार बताया। जज ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और वकील दिफ़ा की बेहस के बाद 19 अगस्त को इस केस का फ़ैसला सुनाने का एलान किया।