तालीमी फ़ीस बाज़ अदायगी इस्कीम और गाड़ीयों के दुबारा रजिस्ट्रेशन का लज़ूम

हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत के दो फ़ैसलों के सिलसिले में बर्हमी का इज़हर किया है जिस के बाद तलबा को फ़ीस बाज़ अदायगी से मुताल्लिक़ इस्कीम और तेलंगाना में गाड़ीयों के दुबारा रजिस्ट्रेशन कराने से मुताल्लिक़ अहकामात पर नज़रसानी करनी होगी।

चीफ़ जस्टिस कल्याण जोतीसेन गुप्ता और जस्टिस पी वि संजय कुमार पर मुश्तमिल डीवीझ़न बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो तलबा की फ़ीस बाज़ अदायगी से मुताल्लिक़ नई इस्कीम FAST पर अमल आवरी के लिए रहनुमायाना ख़ुतूत को क़तईयत ना दे, साथ ही हाईकोर्ट ने तेलंगाना में मौजूदा तमाम गाड़ीयों के दुबारा रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ अहकामात पर हुक्म अलतवा जारी कर दिया।

वाज़िह रहे के टी आर एस हुकूमत ने 30 जुलाई को कांग्रेस दोरे हुकूमत में शुरू करदा फ़ीस बाज़ अदायगी इस्कीम ख़त्म करते हुए उसकी जगह मआशी तौर पर पसमांदा तलबा के लिए नई इस्कीम FAST को मुतआरिफ़ करने का फ़ैसला किया। इस इस्कीम से इस्तेफ़ादा के लिए जो शराइत तए किए गए इस के मुताबिक़ तलबा के आबा-ए-ओ- अज्दाद का 01नवंबर 1956 से तेलंगाना में क़ियाम को लाज़िमी क़रार दिया गया है।

इसी तरह हुकूमत ने तेलंगाना में मौजूद तमाम गाड़ीयों का दुबारा रजिस्ट्रेशन करते हुए नंबर प्लेट पर ए पी की जगह टी एस दर्ज करने की हिदायत दी थी।

डीवीझ़न बेंच ने तलबा को तालीमी इमदाद से मुताल्लिक़ जी ओ 36 मौरर्ख़ा 30 जुलाई 2014 के ख़िलाफ़ दायर करदा अपीलों की समाअत करते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस्कीम पर अमल आवरी से पहले रहनुमायाना ख़ुतूत की तफ़सीलात अदालत में पेश करे।