तीन तलाक पर कानून लाएगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने दी जानकारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल ने जानकारी दी है कि तीन तलाक पर सरकार कानून लाएगी। सोमवार को अटार्नी जनरल ने बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के तलाक के तीनों प्रक्रिया को अवैध ठहराता है तो सरकार इस बाबत कानून लाएगी।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह न्यूज़ 18 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए अटार्नी जनरल ने कहा, कि ‘सरकार किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ेगी। तलाक की सही प्रक्रिया तय किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल पर आया जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि तलाक के तीनों प्रक्रिया एकतरफा है। अगर तीनों को समाप्त कर दिया जाता है तो मुसलमान आखिर तलाक किस तरह देगा?

बता दें कि सरकार ने अपने हलफनामे में केवल तीन तलाक का विरोध किया था। जिसे तलाक-ए-बिदअत कहते हैं। जबकि तलाक के दो अन्य प्रक्रिया तलाक-ए-अहसन और तलाक ए-हुस्ना का समर्थन किया था। लेकिन चर्चा के दौरान एजी ने तीनों प्रक्रिया का विरोध किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शादी को तोड़ने (शादी में अलग होना) के लिए तीन तलाक देने की प्रथा को ‘खराब’ कहा था।

चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था, कि ‘ऐसी भी संगठन हैं जो कहते हैं कि तीन तलाक वैध है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में शादी तोड़ने का यह सबसे खराब तरीका है। ‘