रांची, 17 अप्रैल: झारखंड के साबिक वज़ीर ए आलामधु कोड़ा को अदालत से गैर मुस्तक़िल जमानत मिल गई है। वह बुध के दिन तीन साल बाद जेल से बाहर आ सकते हैं।
कोड़ा को झारखंड हाइ कोर्ट ने मंगल के दिन तीन हफ्ते की गैर मुस्तकिल (Temporary) जमानत दे दी। राजीव गांधी देही इलेक्ट्री (Rural electrification) घोटाले में मुल्ज़िम मधु कोड़ा को अपनी बीमार वालदा की देखभाल के लिए जमानत दी गई है।
कोड़ा को अभी तक इस मामले में जमानत नहीं मिल सकी थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब कोड़ा को उनके खिलाफ चल रहे पांचों मामलों में जमानत मिल गई है।
मधु कोड़ा के वकील विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि मधु कोड़ा ने अपनी वालदा की तबीयत खराब होने के चलते जमानत के लिए अदालत में दरखास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है।
मुखर्जी ने बताया कि कोड़ा को एक लाख रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया है। साथ ही अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने और मुल्क छोड़कर न जाने का हुक्म दिया है।
मधु कोड़ा साल 2009 से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। कोड़ा पर साल 2006 से 2008 के बीच वज़ीर ए अला रहते मुखतलिफ मामलों में चार हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले के इल्ज़ाम हैं।