तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 3783 जायदादों पर तक़र्रुत

हैदराबाद 15 अगस्त:तेलंगाना हुकूमत ने 15,522 मख़लवा जायदादों पर तक़र्रुत का जो फ़ैसला किया है इस में पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत 9058 और महिकमा तवानाई की स्क्शलेन कमेटी के तहत 2681 जायदादों पर तक़र्रुत किए जाऐंगे।

हुकूमत की तरफ से जायदादों की तफ़सील के सिलसिले में जारी करदा अहकामात के मुताबिक़ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 3783 जायदादों पर तक़र्रुत को मंज़ूरी दी गई।

अहकामात के मुताबिक़ रियासती सतह की पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन फ़ोर्स , डायरेक्टर जनरल पुलिस और डायरेक्टर जनरल स्टेट डीसासटर रेस्पांस-ओ-फ़ायर सर्विस के तहत मुख़्तलिफ़ ओहदों पर तक़र्रुत अमल में लाए जाऐंगे।

महिकमा पुलिस में मजमूई तौर पर 9000 से ज़ाइद तक़र्रुत के लिए बहुत जल्द आलामीया जारी किया जाएगा। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तक़र्रुत में मुसल‌मानों को 4 फ़ीसद तहफ़्फुज़ात पर अमल आवरी के सिलसिले में नुमाइंदगी की ज़रूरत है क्युंकि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक़ 4 फ़ीसद मुस्लिम तहफ़्फुज़ात पर अमल आवरी के सिलसिले में अभी तक हुकूमत की तरफ से बाक़ायदा अहकामात वसूल नहीं हुए।

तक़र्रुत से मुताल्लिक़ आलामीया की इजराई से पहले हुकूमत को चाहीए कि वो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को मौजूदा रोस्टर सिस्टम के मुताबिक़ तक़र्रुत की हिदायत दे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस के तहत पर की जाने वाली तमाम जायदादों में 4 फ़ीसद मुस्लिम तहफ़्फुज़ात पर अमल आवरी का फ़ैसला किया है।

पुलिस के मुख़्तलिफ़ ज़मरों में तक़र्रुत के मौके पर 4 फ़ीसद मुस्लिम तहफ़्फुज़ात पर अमल आवरी की सूरत में पुलिस फ़ोर्स में मुसल‌मानों की नुमाइंदगी में इज़ाफ़ा होगा। स्पेशल प्रोटेक्शन फ़ोर्स के तहत सब इंस्पेक्टर की 12 और कांस्टेबलस की 174 जायदादों पर तक़र्रुत किए जाऐंगे।

डायरेक्टर जनरल-ओ-इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के तहत आम रिज़र्व पुलिस कांस्टेबलस की 2760, स्टेट आर्म्ड रिज़र्व सेंट्रल पुलिस लाईन की 56 , पुलिस कांस्टेबल 1810, पुलिस कांस्टेबल स्पेशल पुलिस 15 वीं बटालियन 349, पुलिस कांस्टेबल स्पेशल फ़ोर्स 2860 , सब इंस्पेक्टर सिविल 107, सब इंस्पेक्टर ए आर 91, रिज़र्व सब इंस्पेक्टरस 288 , सब इंस्पेक्टर कम्यूनीकेशनस 35 और सब इंस्पेक्टर पुलिस ट्रांसपोर्ट आर्गेनाईज़ेशन की 6 जायदादों पर तक़र्रुत अमल में आएँगे। फ़ायर सर्विस के तहत फ़ायर मैन की 416, ड्राईवर/ ऑप्रेटर 85 और स्टेशन फ़ायर ऑफीसर की 9 जायदादों पर तक़र्रुत अमल में आएँगे।