भड़काऊ तकरीर देने के ताल्लुक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरबराह मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के लीडर प्रवीण तोगड़िया व समाजवादी पार्टी (सपा) लीडर आजम खां के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुनीत पाहवा की अदालत ने तिलक मार्ग थाना इंचार्ज से कहा कि वह अपनी रिपोर्ट 24 सितंबर तक अदालत में दाखिल करें। इस मामले में कामरान सिद्दीकी नाम के शख्स ने अर्जी दायर की है। उनका इल्ज़ाम है कि गुजश्ता दिनों भागवत, तोगड़िया व खां ने जानबूझकर भड़काऊ तकरीर दिए, ताकि मुल्क के अमन में तहलील हो सके।
सिद्दीकी ने अपनी अर्जी में कहा है कि 17 अगस्त को भागवत ने मुंबई में एक प्रोग्राम के दौरान हिम्दुस्तान को हिंदू मुल्क बताया। वहीं, तोगड़िया ने मुतनाज़ा जमीन पर राम मंदिर बनाने की बात कही, जबकि खां ने हिंदू राष्ट्र का नक्शा मांगा।