…तो अदालत में मनाएगी सोनिया अपना 68वीं सालगिरह !

यहां की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड अखबार हसूल को लेकर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी और दिगर के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई जुमेरात को टाल दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। अदालत ने जिस दिन मामले की सुनवाई तय की है उस दिन सोनिया गांधी का 68वीं सालगिरह है।

यह बताए जाने के बाद कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिगरको जारी समन पर 3 सितंबर तक रोक लगा दी है, Metropolitan Magistrate गोमती मनोचा ने सुनवाई टाल दी। 26 जून को निचली अदालत ने कांग्रेस लीडरों को समन जारी कर 7 अगस्त को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा था। यह मामला भाजपा लीडर सुब्रामण्यम स्वामी ने दायर किया है।

स्वामी ने अपनी शिकायत में कहा है कि बंद प़डे अखबार नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर सोसिएट्स जनरल्स लिमिटेड (एजेएल) का यंग इंडियन प्राइवेट लि. की तरफ से हसूल (Acquisition)में धोखाध़डी की गई। यंग इंडियन प्रा. लि. में सोनिया और राहुल के 38३8 फीसद शेयर हैं। स्वाामी ने जुमेरात के रोज़ अदालत से कहा कि छह मुल्ज़िमों के खिलाफ जारी समन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन सैम पित्रोदा के खिलाफ समन पर रोक नहीं लगी है।

स्वामी ने कहा कि पित्रोदा को अमेरिका वाके उनके घर पर समन दिया गया है, क्योंकि वे अब वहीं रह रहे हैं।
बचाव फरीक के वकील रमेश गुप्ता ने स्वामी की दलील का Remonstrance किया और कहा कि समन एक दुरुस्त कानूनी अमल के जरिए ही थमाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर बाद में गौर करेगा और पित्रोदा को समन के मुद्दे को ज़ेर ए गौर ( पेंडिंग) रखा। इस मामले में सोनिया, राहुल के अलावा कांग्रेस के खज़ांची मोती लाल वोरा, गांधी-नेहरू खानदान के खानदानी दोस्त सुमन दुबे और ऑस्कर फर्नाडीज ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को खारिज करने की मांग की है।