पटना 26 जून : पटना हाइकोर्ट ने साबिक़ एमपी शहाबुद्दीन को दो भाइयों की अगवा के बाद क़त्ल के एक मामले में नोटिस जारी किया है। जस्टिस एके त्रिवेदी के अदालत ने मंगल को यह हुक्म जारी किया है। साथ ही अदालत ने जिला अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। 10 साल पहले सीवान जिले में दो भाइयों का अगवा हो गया था।
बाद में पुलिस ने इसे क़त्ल का मामला मानते हुए साबिक़ एमपी को मुजरिम बनाया था। पुलिस के इस दर्ख्वत को निचली अदालत ने रोक लगा दी थी। रियासत हुकूमत ने तब हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इसी सिलसिले में मंगल को सुनवाई हुई।
एक्शन टेकेन रिपोर्ट तलब
हाइकोर्ट ने रियासत में सार्फीन हिफाज़त के दफ्तरों की हालत बेहतर के लिए रियासत हुकूमत से एक्शन टेकेन रिपोर्ट दस्तयाब कराने को कहा है। जस्टिस नवीन सिन्हा और विकास जैन के बेंच ने मंगल को इस सिलसिले में दायर अवामी मुफाद दरख्वास्त की सुनवाई करते हुए चार जुलाई तक रिपोर्ट हाज़िर करने को कहा। बेंच को बताया गया कि ज़्यादातर सार्फीन की हिफाज़त डायरेक्टटोरेट के अदालत और दफ्तरों में अहलकार नहीं हैं। बुनयादी सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं।