दिल्ली इजतिमाई इस्मत रेज़ि: सज़ाए मौत की तौसीक़ का मुक़द्दमा

दिल्ली हाईकोर्ट की दो रुकनी बेंच मुक़द्दमे की रोज़ाना बुनियाद पर समाअत करेगी

दिल्ली हाईकोर्ट एक ,दो रुकनी बेंच आज‌ से 16 दिसम्बर के इजतिमाई इस्मत रेज़ि और क़तल के मुक़द्दमा के 4 मुजरिमों की सज़ाए मौत की तौसीक़ के माम‌ले की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। उन मुजरिमों ने एक 23 साला लड़की की इजतिमाई इस्मत रेज़ि के बाद इसका बे रहमाना क़त्ल कर दिया था। मुजरिम मुकेश ,अक्षय ठाकुर ,पवन गुप्ता और विनय‌ शर्मा की सज़ाए मौत की तौसीक़ केलिए तहत की अदालत ने ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सपुर्द किया है क्योंकि तहत की अदालत की सज़ाए मौत की क़ानूनी तरीका-ए-कार के एतबार से हाईकोर्ट की जानिब से तौसीक़ ज़रूरी है।

जस्टिस रीवा खीटरा पाल और जस्टिस प्रतिभा रानी पर मुश्तमिल बेंच मुजरिमीन की पेशी पर उनके बयानात दर्ज करेगी और बादअज़ां मुक़द्दमे की रोज़ाना बुनियाद पर समाअत की जाएगी। मुजरिमों को तहत की अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने की इजाज़त होगी। अदालत ने मुजरिमों के वकील के इस इद्दिआ को खारिज‌ कर दिया है कि हाईकोर्ट तौसीक़ के मुक़द्दमे की समाअत नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि कल से इस मामले की रोज़ाना बुनियाद पर समाअत की जाएगी। मुजरिमों को फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने की इजाज़त होगी।

चारों मुजरिमों को पुलिस की भारी जमीअत के ज़ेर निगरानी आज अदालत में पेश किया गया क्योंकि अदालत ने उनके पेशी वारंट जारी किए थे।चारों बदहवास नज़र आ रहे थे जबकि उन्हें सैंकड़ों अफ़राद की मौजूदगी में पुर हुजूम कमरा अदालत में पेश किया गया। इन में मुक़द्दमा के फ़रीक़ ,अदालत का अमला और दीगर मुलाज़मीन शामिल थे। जब मुजरिमों को पुलिस की गाड़ी में अदालत के इजलास पर मुंतक़िल किया जा रहा था तो ख़वातीन के एक ग्रुप ने नारेबाज़ी करते हुए चारों मुजरिमों को ज़द्द-ओ-कूब करने की इजाज़त देने का मुतालिबा किया था लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कमरा अदालत में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी।