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दिल्ली गैंगरेपः सभी दरिंदे गुनाहगार, हो सकती है फांसी

नई दिल्ली, 10 सितंबर: दिल्ली गैंगरेप मामले के चारों दरिंदों को साकेत वाकेय् फास्ट टैक कोर्ट ने गुनाहगार करार दिया। कोर्ट ने इन सभी को उनके ऊपर लगी सभी दफआत में गुनाहगार ठहराया है। अब इनकी सजा पर कल बहस होगी और सजा का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए सभी दरिंदो को फांसी की सजा देगी।

गौरतलब है कि गुजश्ता 31 अगस्त को नाबालिग मुल्ज़िम को कत्ल के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने तीन साल की सजा सुनाई थी। इससे माना जा रहा है कि कत्ल में फास्ट टैक कोर्ट भी चारों दरिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा सुना सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा सजा में सजा-ए-मौत का कानून है।

मामले की तफ्तीश व चार्ज़शीट तैयार करने वाले इंस्पेक्टरों को पूरा भरोसा है कि कोर्ट इस केस को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ मानेगी। जांच आफीसरो का कहना है कि सभी मुल्ज़िमो के खिलाफ 15 दफआत के तहत मामला दर्ज हुआ। चार्जशीट की बुनियाद पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कत्ल के इल्ज़ाम में नाबालिग को ज़्यादा से ज़्यादा सजा सुनाई है। इस चार्जशीट वसुबूतों की बुनियाद पर फास्ट टैक कोर्ट भी दरिंदों को कत्ल में ज़्यादा से ज़्यादा सजा ही सुना सकती है।

—–बशुक्रिया: अमर उजाला

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