नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल कल एक मॉडल कानून पर विचार करेगी जिससे दुकानात, मॉल्स और अन्य संस्थाओं को साल भर अपनी सुविधा से व्यापार करने की अनुमति रहेगी। वे अनुकूलन सुविधा वाणिज्यिक संस्थान खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इस मॉडल कानून के तहत महिलाओं को भी पर्याप्त सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में नौकरी देने की क्षमता रहेगी।
इसके अलावा वर्कर्स के लिए सारी बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय और छोटे बच्चों के रहने की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। सूत्रों ने बताया कि कल कैबिनेट की बैठक आयोजित हो रही है जिसमें मॉडल इन्सुलेट विधेयक 2016 को एजेंडा में शामिल रखा गया है।
इस मॉडल कानून को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्रालय श्रम का सुझाव है कि राज्य अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकती हैं। इस कानून का उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना है, साथ ही साथ दुकानात और संस्थाओं को अधिक समय तक खुला रखने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। उन्हें साल के 365 दिन अपनी सुविधा के हिसाब से संस्थान खोलने और बंद रखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।