दो लाख रुपए के कैश लेन देन पर लगेगा जुर्माना- इनकम टैक्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश लेन देन पर सख्ती दिखाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अब आप दो लाख या इससे अधिक लेन देन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जुर्माना देना पड़ेगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेनदेन में दो लाख रुपए या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है। इसी तरह अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए 20,000 रुपए नकद लेना या देना और कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आम जनता से इस नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने को भी कहा है। इस तरह के मामलों की जानकारी लोग आयकर विभाग के संबंधित कार्यक्षेत्र के प्रधान आयुक्त को ईमेल से दी जा सकती है।