आंधरा प्रदेश हाईकोर्ट की डे वीज़न बंच ने जो चीफ जस्टिस मदन बी लोकोर और जस्टिस पी वी संजय कुमार पर मुश्तमिल है । ए पी वक़्फ़ बोर्ड और आरक्योलोजीकल सर्वे आफ़ इंडिया को हिदायत दी है कि वो क़िला गोलकुंडा के नया क़िला इलाक़ा में नोटीफ़ाएड वक़्फ़ इमलाक की वाज़ेह निशानदेही करें ये काम दो माह के अंदर कर दिया जाय । बंच ने मुहम्मद अफ़ज़ल और दूसरों की पेश की गई रिट दरख़ास्त की यकसूई करते हुए ये हिदायत दी ।
दरख़ास्त गुज़ारों ने शिकायत की कि नोटीफ़ाएड इमलाक बशमोल मस्जिद मुस्तफ़ा ख़ां और चंद क़ुबूर की निशानदेही और हदबंदीना होने से हैदराबाद गोल्फ असोसी एष्ण घास उगाने के नाम पर ज़मीन की नौइयत तब्दील कर रही है । साबिक़ ऐडवोकेट जनरल की रिपोर्ट की रोशनी में जिन्हों ने अराज़ी का मुआइना किया । अदालत ने हिदायत दी कि वो हैदर आबा गोल्फ असोसी एष्ण से इस की वहां सरगर्मियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करे । बंच का एहसास है कि क़िला गोलकुंडा की दीवारें किसी भी सूरत में ख़राब नहीं होनी चाहीए ।