नेशनल हेराल्ड: अदालत ने कांग्रेस का बैलेंस शीट मांगा

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नयी दिल्ली|दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपने आदेश के अनुपालन में कांग्रेस पार्टी को साल 2010-11 के लिए अपना बैलेंस शीट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी और पांच अन्य आरोपी हैं।
अदालत का हुक्म तब आया है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उपस्थित वकील ने अदालत को सूचित किया कि पार्टी को 11 मार्च के आदेश का पालन करने के लिए समय की आवश्यकता है, उसी आदेश के जरिए दस्तावेजों की मांग की गई थी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने दलीलों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल को निर्धारित कर दी. अदालत भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।अधिवक्ता बदर महमूद ने कहा कि अदालत के सम्मन 19 मार्च को मिले और किस साल से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, उसके बारे में स्पष्टता का अभाव है। वकील ने कहा, सम्मन में यह स्पष्ट नहीं हैं कि यह साल 2010 के लिए था या 2011 या दोनों के लिए।कांग्रेस कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी ने कहा कि दस्तावेज प्रदान करने के लिए शनिवार को पार्टी कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं था।

अपने 11 मार्च के आदेश में अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड (एजेएल) के साल 2010-11 के बैलेंस शीट को मांगा था। अदालत ने कहा था कि इन दस्तावेजों को कांग्रेस और एजेएल के निजी दस्तावेजों के तौर पर नहीं कहा जा सकता है।