नई दिल्ली 31 दिसंबर: रध नोटों के चलाने की कोशिश पर काबू पाने के लिए सरकार ने आज कब्जे में रखने, स्थानांतरित करने और रद्द नोटों की मांग को अपराध करार दिया, जिसके लिए 10,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। सरकार के एक उच्चस्तरीय अधिकारी ने कहा कि अध्यादेश को राष्ट्रपति सरकार ने आज मंजूरी दे दी।