नोटों को रद्द करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक स्थगित

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोटों को रद्द करने से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित करदी चीफ न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्दरचौड़ की पीठ ने नोटों को रद्द करने सहकारी बैंकों की समस्याओं के संदर्भ में कहा कि केंद्र सरकार अगर इन बैंकों के लिए कुछ कर सकती है तो इस पर विचार करे।

इससे पहले अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सहकारी बैंकों के पास ढांचागत अपर्याप्त है जिसकी वजह से परेशानी है। अदालत ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में नोटों की समाप्ति के खिलाफ लंबित याचिकाओं को दिल्ली जाने से संबंधित केंद्र के आवेदन और नोटों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सर‌कारी बैंकों की याचिकाओं पर सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए टाल दी।

पहले शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पहले नोटों पर प्रतिबंध के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों से संबंधित मामले की सुनवाई करेगी जबकि नोटों पर प्रतिबंध की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बाद में सुनवाई करेगी।