नई दिल्ली, 25 अक्तूबर (यू एन आईपी टी आई) दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 के नोट के बदले वोट मुआमले के अहम मुल्ज़िम राज्य सभा के रुकन पार्लीमैंट अमर सिंह को आज ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दिया।
जस्टिस सुरेश केत ने मिस्टर सिंह को मशरूत ज़मानत पर रिहा करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो बगै़र इजाज़त के मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी।
अदालत ने मिस्टर सिंह को 50 लाख रुपय का मुचल्का और उतनी ही ज़मानत की रक़म जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने मिस्टर सिंह की मुस्तक़िल और उबूरी ज़मानत की अर्ज़ियों पर गुज़श्ता बुध के रोज़ अपना फ़ैसला महफ़ूज़ रखा था। मिस्टर सिंह राजधानी के ऑल इंडिया मैडीकल इंस्टीटियूट (एम्स) में ज़ेर-ए-इलाज हैं।
एम्स ने गुज़श्ता 12 अक्तूबर को अदालत में दाख़िल करदा अपनी मैडीकल रिपोर्ट में कहा था कि मिस्टर सिंह को मुसलसल तिब्बी देख भाल की ज़रूरत ही।अमर सिंह ने उबूरी ज़मानत मंज़ूर किए जाने पर राहत की सांस ली। हाइकोर्ट ने 19 अक्तूबर को उन की दरख़ास्त ज़मानत पर अपना फ़ैसला महफ़ूज़ रखा था।
बेहस के दौरान साबिक़ समाजवादी जनरल सैक्रेटरी अमर सिंह ने कहा कि वो कई आरिज़ों का शिकार हैं और उन्हें मुस्तक़िल तिब्बी निगहदाशत की ज़रूरत है। इस मुक़द्दमा में अमर सिंह के इलावा सधीनदरा कुलकर्णी बी जे पी लीडर ईल के अडवानी के साबिक़ क़रीबी साथी और दीगर मुल्ज़िम हैं।
अमर सिंह को 6 सितंबर को गिरफ़्तार किया गया था, और उन्हों ने तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख़ास्त की थी। उन्हें 12 सितंबर को तिहाड़ जेल से अलालत की बिना एम्स मुंतक़िल किया गया था।