डोनाल्ड ट्रंप ने 45वें राष्ट्रपति के तौर पर ली शपथ
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने वाशिंगटन में करीब आठ लाख लोगों के सामने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस खबर को आज अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अखबारों ने भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से जगह दी है. खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अब्राहम लिंकन की बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। इस मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘हम अधिकारों को वाशिगंटन डीसी से आप लोगों को वापस दे रहे हैं।’ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जलीकट्टू पर रोक हटाने संबंधी तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. इस खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है।
सपा के साथ गठबंधन के लिए प्रियंका गांधी सक्रिय
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) ने शुक्रवार को अपने 209 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. इनमें वे सात सीटें भी भी हैं जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सपा रायबरेली और अमेठी में सभी 10 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर ग्रहण लग गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में कहा गया है कि प्रियंका गांधी इस गठबंधन की संभावना को जिंदा रखने के लिए सक्रिय हो गई हैं. उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति को अखिलेश यादव से इस संबंध में बात करने के लिए लखनऊ भेजा है। उधर, कांग्रेस ने भी माना है कि प्रियंका गठबंधन को लेकर सक्रिय हैं लेकिन, पार्टी ने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने अखिलेश यादव पर अपनी बातों से पीछे हटने का आरोप लगाया है।
अल्पसंख्यक स्कूलों में दाखिले संबंधी सरकारी दिशा-निर्देश नहीं होंगे लागू
दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक स्कूलों में दाखिले संबंधी सरकारी दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे। दिल्ली से प्रकाशित करीब सभी अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताया है. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि इन स्कूलों को दूसरे समुदाय के बच्चों को दाखिला देने संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा।
जेएनयू की छात्रा के साथ दिल्ली में दुष्कर्म
दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की खबर भी आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है। खबर के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में दो अफगानी आरोपितों को गिरफ्तार कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने लोक लेखा समिति को बताया कि डिजिटल पेमेंट पर खर्च को कम करने के लिए कई उपायों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने नोटबंदी पर पूछे गए कई सवालों का जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय मांगा है। उर्जित पटेल ने कहा कि नोटबंदी के बाद वापस आए नोटों की गिनती फिलहाल जारी है। इस खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है।
वित्त मंत्रालय ने कहा – नोटबंदी के दौरान जाली नोट बरामद नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संसद की लोक लेखा समिति को बताया है कि नोटबंदी के दौरान जाली नोटों की कोई भी बरामदगी नहीं हुई। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने समिति को बताया कि नौ नवंबर, 2016 से चार जनवरी, 2017 के बीच 474.37 करोड़ रुपये के नए और पुराने नोट बरामद किए गए. हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या इसमें से कुछ रकम आतंकी संगठनों या तस्करों के पास से भी बरामद की गई है।
मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर, 2016 के बीच कीमती वस्तुओं की बरामदगी में सौ फीसदी और अघोषित आय की घोषणा में 51 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ नोटबंदी के बाद कर वसूली में बढ़ोतरी की जानकारी भी संसदीय समिति को दी गई। मंत्रालय ने नोटबंदी की वजह से कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिलने के अलावा इससे हुए कई फायदों की भी जानकारी दी।
सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में नौ साल के कार्यकाल के संबंध में दिए गए अपने फैसले में सुधार किया है। इसके तहत किसी भी राज्य क्रिकेट संघ या बीसीसीआई में नौ साल का कार्यकाल पूरा करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति फिर से किसी पद पर हो सकती है। दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक अदालत ने साफ किया कि राज्य क्रिकेट संघ या बीसीसीआई में नौ साल के कार्यकाल को जोड़कर विचार नहीं किया जाएगा. इसके साथ शीर्ष अदालत ने बोर्ड के प्रशासकों के नामों का ऐलान 24 जनवरी को किए जाने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने से जुड़े कोर्ट के आदेश में कई कमियां गिना डालीं. उन्होंने अदालत से इन सिफारिशों को लागू किए जाने संबंधी फैसले को भी वापस लेने की मांग की. रोहतगी ने अदालत को बताया, ‘बीसीसीआई एक निजी संस्था है। हर राज्य क्रिकेट संघ अलग से कानून के आधार पर बना है। सबको एक साथ और एक जैसे नियम से बांधने में कई कमियां हैं।’
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई प्रमुख के नियुक्ति संबंधी विवरण मांगने वाली याचिका को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) प्रमुख के रूप में आलोक वर्मा की नियुक्ति का विवरण देने से इनकार कर दिया है। हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक इसके साथ ही अदालत ने उस याचिका का भी निपटारा कर दिया जिसमें इसकी मांग की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि सीबीआई नियुक्ति का विवरण देना इस याचिका के दायरे में नहीं आता है।
एनजीओ ‘कामन कॉज’ के वकील प्रशांत भूषण ने इस याचिका के जरिए मांग की थी कि केंद्र सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया का विवरण अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता का मानना था कि इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ या नहीं। दूसरी ओर, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति पर फैसला लिए जाने के साथ ही अब आदेश भी जारी हो चुका है।