पाकिस्तानी अदालत से मुजरिम को 112 साल की सज़ाए कैद और सज़ाए मौत

पाकिस्तान की एक इन्सिदाद-ए-दहशत गर्दी (एन्टी टेरेरिज़म)अदालत ने एक शख़्स को जो अपने घर में धमाको मादों का ज़ख़ीरा करने में मुलव्विस था जो धमाका से फुट गए जिन की वजह से 13 अफ़राद (लोग) हलाक हो गए ।

112 साल की सज़ाए कैद और सज़ाए मौत सुनाई । पाकिस्तानी पंजाब के ज़िला ख़ानेवाल के इलाक़ा मियां चौक के साकिन रियाज़ अली को इन्सिदाद-ए-दहशत गर्दी (एन्टी टेरेरिज़म) अदालत मुल्तान ने 112 साल की सज़ाए कैद और सज़ाए मौत सुनाई ।

इस्तिग़ासा (अभियोजन पक्ष ) के बमूजब 13 जुलाई 2009 को इस के मकान में ज़ख़ीरा शूदा धमाको मादों के फट पड़ने से 13 अफ़राद (लोग) हलाक हो गए थे।