गैर मुल्की के लिए एलानिया एक्ट की दफ़ात के खिलाफ वरजी के मामले मेन समाअत सुनवाई पूरा करने के बाद अदालती मजिस्ट्रेट एसके राय की अदालत ने पाकिस्तानी नागरिक सैयद नकी अहमद आजम को तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदायगी नहीं करने पर उसे तीन महीने का अजाफ़ी कारावास अदायगी होगा।
इस मामले में अरवल नगर थाना इंचार्ज ने अरवल कांड नंबर 196/12 में सैयद नकी अहमद आजम को नामजद कर सनाह दर्ज करवायी थी। दर्ज सनाह में इल्ज़ाम लगाया था कि सैयद नकी अहमद आजम वालिद मसूद आलम, साकिन 34/4सी, ब्लॉक 5 गुलशन एकवाल, जिला कराची पाकिस्तान का रहने वाला है। जिसका पासपोर्ट नम्बर 598679 तारीख 10.12.2011 के जरिये भारत में रहने के लिए रेसीडेंशियल परमिट नंबर एआरएल 215068 अटारी रेंज चेक पोस्ट से जारी हुआ था। जिसके मुताबिक आजम को 11.02.2012 से पहले भारत से लौट जाना था। जबकि वह मुकर्रर वक़्त बीत जाने के बावजूद भारत में रहकर रेसीडेंशियल परमिट और गैर मुल्की के लिए एलानिया एक्ट के दफ़ात की खिलाफ वरजी कर रहा था। इस मामले में अदालत ने आजम को गैर मुल्की एक्ट 1946 की दफा 14ए के तहत मुजरिम करार देते हुए मजकुरह फैसला सुनाया।