पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में एक अदालत ने तौहीन रिसालत सलाम के मुल्ज़िम ईसाई नौजवान साइन मसीह को सज़ाए मौत देने का हुक्म दिया है। एडीशनल सेशन जज ग़ुलाम मुर्तज़ा ने सेंट्रल जेल अच्छरा में मुक़द्दमे की समाअत के बाद ये फ़ैसला सुनाया।
साइन मसीह पर इल्ज़ाम था कि इस ने गुज़िश्ता बरस अपने मुसलमान दोस्त से झगड़े के दौरान पैग़ंबर इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना कलिमात अदा किए थे। इस वाक़े पर मुश्तइल हो कर हज़ारों अफ़राद ने लाहौर की ईसाई आबादी जोज़ेफ कॉलोनी पर धावा बोल कर 100 से ज़ाइद मकानात को जला दिया था।
साइन मसीह के वकील ऐडवोकेट ताहिर बशीर ने बताया कि अदालती फ़ैसले में पी पी सी 295 के तहत उन के मुवक्किल को सज़ाए मौत और दो लाख रुपय जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है और अगर वो ये जुर्माना अदा नहीं कर पाता है तो फिर उसे छः माह क़ैद काटनी होगी।